इन्फोसिस के साथ सरकार ने मिलकर, जीएसटी रिटर्न भरना आसान बनाया

प्रेरणा महरोत्रा गुप्ता द्वारा लिखित
सरकार ने बुधवार को कहा कि वह देश में गुड एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) व्यवस्था के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाताओं, इन्फोसिस के साथ काम कर रही थी, ताकि स्थायी आधार पर जीएसटीएन फाइलिंग पोर्टल के प्रदर्शन में सुधार हो सके।
सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा, “इन्फोसिस के साथ कई तकनीकी उपायों पर काम किया जा रहा है और अप्रैल 2020 तक लागू हो जाएगा।”
सरकार ने कंपनियों के टर्नओवर के आधार पर अब GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित की हैं। जीएसटीआर -3 बी दाखिल करने की अंतिम तिथि प्रत्येक करदाता के लिए अब तक हर महीने की 20 तारीख थी। पिछले वित्तीय वर्ष में जिन कंपनियों का 5 करोड़ और उससे अधिक वार्षिक टर्नओवर है उन करदाताओं के लिए यह तिथि अपरिवर्तित है।
पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ से कम के वार्षिक कारोबार वाले लोगों को अधिक समय मिलेगा। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और आंध्र के टैक्स फाइलर द्वारा जीएसटीआर -3 बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 22 तारीख होगी। इस श्रेणी में लगभग 49 लाख GSTR-3B फाइलर हैं।
22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर के साथ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम , त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के शेष 46 लाख करदाताओं के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से नीचे वार्षिक कारोबार के साथ, GSTR-3B दाखिल करने की अंतिम तारीख महीने की 24 वीं होगी।