सुप्रीम कोर्ट द्वारा दागी नेताओ के चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध हेतु विचार।

प्रेरणा महरोत्रा गुप्ता द्वारा लिखित, मीता कपूर की जानकारी पर आधारित
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह जांचने के लिए सहमति व्यक्त की कि क्या राजनीतिक दलों को चुनाव में आपराधिक वर्ग वाले लोगों को क्षेत्र से हटाने से रोका जा सकता है, जबकि समस्या से निपटने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा कई आदेशों के बावजूद राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर पहले भी चिंता व्यक्त की गई है।
जस्टिस आर एफ नरीमन और एस रवींद्र भट ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने के बाद समस्या को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय हित में कुछ किए जाने की आवश्यकता है और सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसलों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
अदालत ने चुनाव आयोग और याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को एक सप्ताह के समय में एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
हालांकि यह मुद्दा एक ऐसे व्यक्ति को रोकने के रूप में विवादास्पद है, जिस पर आरोप तो लगे है लेकिन दोषी नहीं ठहराया गया है, इसे संवैधानिक रूप से संदिग्ध के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, अदालत ने वर्षों से गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने की आवश्यकता पर विचार किया है।
राजनीती में जब होगी सफाई,
होगी देश की, तब ही भलाई।